जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वायत शासन विभाग के प्रमुख सचिव, निदेशक और जयपुर नगर निगम के आयुक्त को नोटिस जारी कर पूछा है कि सफाई कर्मचारी भर्ती- 2018 में चयनित अभ्यर्थियों की डेढ़ साल की सेवा के बाद सेवा समाप्ति क्यों की गई है. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश बाबूलाल और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता योगेश टेलर ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2012 की सफाई कर्मचारी भर्ती में आवेदन किया था, लेकिन बाद में भर्ती निरस्त कर दी गई. वहीं स्वायत शासन विभाग ने वर्ष 2018 में भर्ती निकालते हुए वर्ष 2012 में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को भी पात्र मानकर उनके आवेदन स्वीकार कर लिए. याचिका में कहा गया कि सितंबर 2018 में याचिकाकर्ताओं का चयन कर नियुक्ति भी दे दी गई.
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