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नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के संशोधन आदेश जारी, हिस्सा राशि 3 लाख रूपये व सदस्य संख्या को 300 किया... - Amendment order for village service cooperative societies

राज्य बजट 2022-23 में नए सहकारिता विभाग के गठन के लिए नए आदेश जारी हुए हैं (Rajasthan BJP Congress Cooperative Department). इसके तहत ग्राम सेवा सहकारी समितियों में अंशदान की रकम के साथ साथ न्यूनतम सदस्य की संख्या को भी घटा दिया गया है. इसके संशोधन से छोटे-छोटे किसान भी सहकारी संस्थाओं से जुड़ सकेंगे (Amendment order for village service cooperative societies).

Rajasthan BJP Congress Cooperative Department
राजस्थान बीजेपी कांग्रेस सहकारिता विभाग

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Published : Mar 11, 2022, 6:43 PM IST

जयपुर. राज्य बजट 2022-23 में नए ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Rajasthan BJP Congress Cooperative Department) के लिए नए आदेश जारी हुए हैं. नए नियम के अनुसार (Amendment order for village service cooperative societies) निर्धारित अंशदान के 5 लाख रूपये को कम करके 3 लाख रुपए कर दिया गया है. इसके साथ ही न्यनूतम सदस्य संख्या को भी 500 से कम कर के 300 करने की घोषणा कर दी गई है. यह जानकारी सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने दी.

आंजना ने बताया कि आगामी दो वर्षों में 4 हजार 171 ग्राम पंचायतों के मुख्यालयों पर नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा. हमारी मंशा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पर ग्राम सेवा सहकारी समिति होनी चाहिए. सहकारिता मंत्री ने बताया कि वर्तमान में 7 हजार 133 पैक्स/लेम्पस से लगभग 67 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं. ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के नियमों में संशोधन करने से छोटे-छोटे किसान भी सहकारी संस्थाओं से जुड़ सकेंगे.
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आंजना ने कहा कि वर्ष 2022-23 में फसली ऋण वितरण का लक्ष्य 20 हजार करोड़ रुपए किया गया है, जो वर्ष 2021-22 में 18 हजार 500 करोड़ रूपये था. 01 अप्रेल, 2022 से नए फसली ऋण वितरण की शुरुआत हो जाएगी. इस वर्ष 5 लाख नए किसानों को भी फसली ऋण वितरण में शामिल किया जाएगा.

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