जयपुर.गहलोत सरकार (Gehlot Government) ने एक अधिसूचना जारी कर पूर्व में स्थापित राजस्थान निजी सुरक्षा एजेंसी (Rajasthan Private Security Agency) (विनियमन) नियम- 2006 का नाम परिवर्तन कर राजस्थान निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) (संशोधन) नियम- 2020 कर दिया है. यह नियम अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से और उसके बाद से लागू किया जाएगा.
गृह विभाग की ओर से इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार राजस्थान निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) नियम- 2006 के अन्तर्गत मौजूद अभिव्यक्ति 'जिला पुलिस अधीक्षक' के स्थान पर 'जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त' शब्द संशोधित कर प्रतिस्थापित किया जाएगा.
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