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गुर्जरों सहित अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी, राज्य कैबिनेट ने लिया फैसला - राजस्थान न्यायिक सेवा

पिछले लंबे समय से अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी राजस्थान न्यायिक सेवा में 5 फीसदी आरक्षण देने की मांग कर रहे थे. जिसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहल की थी. जिस पर अब राज्य कैबिनेट ने न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन करने की मंजूरी दे दी है.

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राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 में संसोधन की मिली मंजूरी

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Published : Aug 2, 2020, 7:52 PM IST

Updated : Aug 3, 2020, 9:10 AM IST

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर गुर्जर सहित अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में 1 फीसदी के स्थान पर 5 फीसदी आरक्षण देने के लिए राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 में संशोधन को राज्य कैबिनेट के माध्यम से मंजूरी मिल गई है. अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को इस संशोधन के जरिए राजस्थान न्यायिक सेवा में आरक्षण दिया जाना प्रस्तावित है.

राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 में संसोधन की मिली मंजूरी

गौरतलब है कि अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी लंबे समय से न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन की मांग कर रहे थे, ताकि उन्हें राज्य न्यायिक सेवा में 1 फीसदी के स्थान पर 5 फीसदी आरक्षण मिल सके. गहलोत की इस पहल से गुर्जर, रायका, रेबारी, गाड़िया लोहार, बंजारा, गडरिया आदि अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में नियुक्ति के अधिक अवसर मिलना संभव होगा.

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राजस्थान न्यायिक सेवा में ओबीसी को 5 फीसदी आरक्षण के लिए नियमों में संशोधन को कैबिनेट से मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस पहल के बाद गुर्जर, रायका, रेबारी, गाड़िया लोहार, बंजारा, गडरिया आदि अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में नियुक्ति के अधिक अवसर मिलेंगे. जिसके लिए राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 में संशोधन को राज्य कैबिनेट के माध्यम से मंजूरी मिल गई है.

Last Updated : Aug 3, 2020, 9:10 AM IST

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