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मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधानों में संशोधन, विकास कर्ताओं को कुछ राहत...कुछ सुविधा ली वापस

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधानों में संशोधन किया है. बिल्डर अपनी मूल योजना में ही 0.75 फील्ड एरिया रेशों का अतिरिक्त निर्माण क्षेत्र का फायदा लेता है, तो उसे गरीबों के लिए अपनी मूल आवास के अलावा कहीं और मकान उपलब्ध कराने की अनुमति नहीं दी जाएगी. बिल्डिंग योजना में अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र का फायदा नहीं ले तो ही गरीबों के लिए दूसरी जगह मकान उपलब्ध कराने की स्वीकृति मिलेगी.

mukhyamantri jan awas yojana in rajasthan
मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधानों में संशोधन,

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Published : May 24, 2021, 9:04 AM IST

जयपुर. मुख्यमंत्री जन आवास योजना के संशोधित प्रावधानों के अनुसार प्लॉटेड आवासीय योजना में विकासकर्ताओं को कुछ राहत और बहुमंजिला आवास प्रोजेक्ट निर्माण करने वाले बिल्डरों से सुविधा वापस ली गई है. जिसके तहत बिल्डरों को अपनी मूल योजना में ही आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों को आशियाना उपलब्ध कराना होगा.

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यदि वे मूल योजना की जगह अपनी किसी और योजना में आवास देते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त निर्माण एरिया की छूट नहीं मिलेगी. जबकि प्लॉटेड आवासीय योजना में विकासकर्ता अपनी मूल योजना के साथ-साथ उसके 800 मीटर दायरे में भी ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्ग को भूखंड दे सकेगा. इससे ज्यादा दूर नहीं होने की पाबंदी लगाई गई है. वहीं, संशोधित प्रावधानों में इमारत की ऊंचाई और सेट बैक पर भी लगाम लगाई हुई है. गरीबों की विशेष योजना में 18 मीटर ऊंचाई तक में इमारत के साइड और पीछे के सेट बैक 6 मीटर रहेंगे.

विकास कर्ताओं को कुछ राहत...कुछ सुविधा ली वापस

इससे ज्यादा ऊंचाई होने पर बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार सेट बैक के प्रावधान लागू होंगे. वहीं, 6 मीटर सेटबैक के अनुसार स्वीकृति दी जा चुकी है, तो सेट बैक बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार नहीं होने पर अतिरिक्त ऊंचाई की स्वीकृति नहीं दी जाएगी. 6 मीटर सेटबैक रखते हुए ऊंचाई की स्वीकृति के लिए निकायों में आवेदन किया गया है, तो उसमें अधिकतम 40 मीटर तक की ऊंचाई स्वीकृत की जा सकेगी.

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