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राजस्थान लिंचिंग संरक्षण विधेयक-2019 विधानसभा में पेश, 10 साल तक की सजा का प्रावधान - jaipur

विधानसभा में मंगलवार को मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग को रोकने के लिए राजस्थान लिंचिंग संरक्षण विधेयक 2019 रखा गया. अब इस पर चर्चा होने के बाद इसे पास कर दिया जाएगा. इस बिल में 1 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान है.

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Published : Jul 30, 2019, 4:59 PM IST

Updated : Jul 30, 2019, 5:45 PM IST

जयपुर.राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए विधानसभा में विधेयक रख दिया गया है. जिसके अस्तित्व में आने के बाद भीड़ में शामिल होकर मारपीट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. मॉब लिंचिंग की घटना होने पर 7 साल की सजा और एक लाख रुपए का दंड कम से कम होगा.

राजस्थान लिंचिंग संरक्षण विधेयक 2019

वहीं, अगर पीड़ित को बहुत ज्यादा नुकसान होता है तो 10 साल के कारावास और ₹25 हजार से ₹3 लाख तक का जुर्माना लगेगा. वहीं अगर मॉब लिंचिंग की घटना में किसी की मौत हो जाती है तो ऐसे में आरोपी को आजीवन कठोर कारावास और ₹1 लाख से ₹5 लाख तक का जुर्माना लिया जाएगा. मॉब लिंचिंग के लिए आ रहे कानून के लिए पुलिस महानिदेशक रैंक के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है.

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जबकि ऑनर किलिंग को रोकने के लिए राजस्थान सम्मान और परंपरा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रा में हस्तक्षेप का प्रतिशत विधेयक 2019 भी सदन में आज रख दिया गया है. इसमें कोई किसी प्रेमी युगल को सम्मान के नाम पर हत्या करता है या नुकसान पहुंचाता है तो उसे आजीवन कारावास और 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा.

Last Updated : Jul 30, 2019, 5:45 PM IST

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