जयपुर. ग्रेटर नगर निगम की निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर की ओर से अपने निलंबन को हाईकोर्ट में चुनौती दिया गया था. इस मामले में अब तीन तत्कालीन पार्षदों ने याचिका पेश की है. हाईकोर्ट याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा.
मेयर के साथ ही निलंबित किए गए पार्षद अजय सिंह, पारस जैन और शंकर शर्मा ने खंडपीठ में याचिका दायर कर निलंबन को गलत बताया है. याचिका में नगर पालिका अधिनियम की धारा 39 के प्रावधानों की वैधानिकता को चुनौती देते हुए कहा गया है कि उनका निलंबन अवैध है. निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर (Somya Gurjar) की ओर से भी नगर पालिका अधिनियम की धारा 39 के प्रावधानों को चुनौती दी गई थी. जिस पर हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख रखा है.