जयपुर. राज्य में हो रही बरसात से खड़ी फसल के साथ ही कटाई के बाद खेत में (farmer can claim for ruined crop after harvesting) सुखाने के लिए रखी फसल खराब होने पर भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नुकसान की भरपाई हो सकेगी. इसके लिए प्रभावित काश्तकार को 72 घंटे के भीतर फसल खराबे की सूचना संबंधित जिले में काम कर रही बीमा कंपनी को देनी होगी. कृषि विभाग ने बीमा कंपनियों को तत्काल सर्वे शुरू करने के निर्देश दिए हैं.
कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि राज्य में वर्तमान में कुछ स्थानों पर असामयिक वर्षा और जल भराव के कारण किसानों की खरीफ फसलों में नुकसान होने की आशंका है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जलभराव के कारण किसान की बीमित खड़ी फसल में और फसल कटाई के बाद खेत में बंडल के रूप में सुखाने के लिए रखी फसल को 14 दिन तक की मियाद में नुकसान होने पर व्यक्तिगत आधार पर बीमा आवरण उपलब्ध कराने का प्रावधान है.
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कटारिया ने बताया कि बेमौसम बरसात और जल भराव से प्रभावित काश्तकारों के लिए बीमित फसल के नुकसान की सूचना घटना घटने के 72 घंटे के भीतर जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को देना जरूरी है ताकि नुकसान का आकलन कर बीमा क्लेम देने की कार्यवाही की जा सके. उन्होंने बताया कि फसल में हुए नुकसान की सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर या क्रॉप इंश्योरेंस एप के माध्यम से भी दी जा सकती है. इसके अलावा प्रभावित किसान जिलों में कार्यरत बीमा कंपनी, कृषि कार्यालय या संबंधित बैंक को भी हानि प्रपत्र भरकर सूचना दे सकते हैं.