जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने NEET-PG से जुड़े मामले में कहा कि NRI कोटे की सीट भरने के बाद खाली रही सीटों को ही सेकंड राउंड की काउंसलिंग में मैनेजमेंट कोटे से भरा जा सकता है. साथ ही अदालत ने पीजी प्रवेश बोर्ड 2020 को निर्देश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ताओं को NRI कोटे के तहत महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में रेडियो डायग्नोसिस और गायनेकोलॉजी विषय की सीटें आवंटित करें. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश गुप्ता की ओर से दायर याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने अदालत को बताया कि NEET-PG 2020 में याचिकाकर्ता ने एमडी रेडियो डायग्नोसिस कोर्स के लिए एनआरआई कोटे में आवेदन किया था. लेकिन आवेदन मिलने के बाद पीजी बोर्ड ने गत 14 अप्रैल को एक सूचना जारी कर कहा कि इस वर्ष प्रदेश के किसी भी निजी मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटे की सीट नहीं है. जबकि इससे पूर्व महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज ने अपनी विज्ञप्ति में रेडियो डायग्नोसिस की 2 सीटें एनआरआई और मैनेजमेंट कोटे की बताई थी.