जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने फायर उपकरण लगाने को लेकर एनओसी देने के बदले रिश्वत लेने के मामले में ग्रेटर निगम के एएफओ के चालक की जमानत याचिका वापस लेने के आधार पर खारिज कर दी है. अदालत ने आरोपी को छूट दी है कि वह आरोप पत्र पेश होने के बाद पुन: याचिका पेश कर सकता है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश आरोपी फतेह सिंह की जमानत याचिका पर दिए.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि वह याचिका वापस लेकर आरोप पत्र पेश होने के बाद पुन: याचिका दायर करना चाहता है. ऐसे में उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए. इस पर अदालत ने याचिकाकर्ता को अनुमति देते हुए याचिका को खारिज कर दिया.