जयपुर. राजस्थान के शहरी निकायों ने नगरीय विकास आवासन और स्वायत्त शासन विभाग (Rajasthan Autonomous Government Department news) से कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों में पट्टा करने को लेकर गाइडेंस मांगी थी. विभाग और मंडल ने कहा है कि पट्टे दीजिये लेकिन पार्किंग और रास्ते की चौड़ाई सुनिश्चित कीजिए. साथ ही कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के ले-आउट प्लान स्वीकृत कर फ्री-होल्ड पट्टे देने 90बी/90ए से जुड़े प्रकरणों के संबंध में भी आदेश स्पष्ट किए गए हैं.
ले-आउट प्लान स्वीकृत कर फ्री होल्ड पट्टे देना
17 जून 1999 से पहले की कॉलोनियों (rights of colonies on agricultural land) में सुविधा क्षेत्र 30 प्रतिशत रखा जाना आवश्यक है. टाउनशिप पॉलिसी 2010 में 5 एकड़ (2 हेक्टयर तक) की योजनाओं में सुविधा क्षेत्र 30 प्रतिशत रखा जाना आवश्यक है. इससे ज्यादा क्षेत्रफल की योजनाओं में सुविधा क्षेत्र / सड़क का 40 प्रतिशत रखा जाना आवश्यक है. निकायों की ओर से पूर्व के वर्षों में अलग-अलग धारा 90-बी / 90-ए की कार्यवाही कर छित्तरे हुए रूप में भूखण्डों के साइट प्लान स्वीकृत किये जा चुके हैं. ऐसे प्रकरणों में पूर्व में स्वीकृत साईट प्लान का उस समय के निर्णयानुसार कमेटमेंट मानते हुए पट्टे दिए जा सकते हैं.
सड़क मार्गाधिकार रखते हुए संशोधित फ्री होल्ड पट्टे देना
कई शहरों में मुख्य सड़कों का मार्गाधिकार मास्टर प्लान से भी अधिक रख कर पूर्व में पट्टे जारी किए गए हैं. ऐसे प्रकरणों में नगरीय योग्य क्षेत्र में पूर्व में जारी पट्टों के साथ दर्शाया मार्गाधिकार पहले की तरह रखा जाए. जबकि नये जारी किये जाने वाले पट्टों में स्वीकृत मास्टर प्लान के अनुसार ही सड़कों का मार्गाधिकार रखा जाए. पूर्व में जारी किए गए लीज होल्ड पट्टों को पूर्व में दर्शाये मार्गाधिकार को पहले की तरह अंकित कर फ्री-होल्ड पट्टे दिए जा सकते हैं.