जयपुर. अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-3 महानगर प्रथम ने विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त से जुडे़ ऑडियो को वायरल करने और इस संबंध में बयानबाजी को लेकर पक्षकारों को नोटिस जारी कर 16 मार्च को तलब (Court Notice to Gehlot and Joshi) किया है. अदालत ने यह आदेश ओपी सोलंकी की निगरानी अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए. निगरानी अर्जी में बतौर गृह मंत्री अशोक गहलोत, मुख्य सचेतक महेश जोशी, सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा, तत्कालीन सीएस, गृह सचिव, डीजीपी और एडीजी सहित एसओजी के थानाधिकारी रविंद्र कुमार को पक्षकार बनाया गया है.
निगरानी अर्जी में कहा गया कि परिवादी ने ऑडियो को वायरल करने और सीएम अशोक गहलोत की ओर से बयानबाजी को लेकर निचली अदालत में परिवाद पेश किया था जिसे अदालत ने गत एक नवंबर को खारिज कर दिया था. निचली अदालत ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर परिवाद खारिज किया था. ऐसे में निचली अदालत के आदेश को रद्द किया जाए और मामले को जांच के लिए संबंधित थाने में भिजवाया जाए. मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पक्षकार बनाए गए लोगों को नोटिस जारी कर तलब किया है.