जयपुर. परकोटा क्षेत्र में स्थित पौंड्रिक पार्क में प्रस्तावित पार्किंग के मामले में एडिशनल कलेक्टर प्रथम इकबाल खान ने हेरिटेज नगर निगम उद्यान शाखा को पत्र लिखकर पेड़ों को काटने की अनुमति दी है. जबकि, मामला अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है. ऐसे में एडिशनल कलेक्टर की ओर से दी गई अनुमति और स्मार्ट सिटी की ओर से मामला हाईकोर्ट में होने की जानकारी प्रशासन को नहीं दिए जाने पर सवाल उठ रहे हैं.
साल 2004 में हाईकोर्ट ने पौंड्रिक पार्क में किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगाई थी. बावजूद इसके पार्क में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पार्किंग का कार्य जारी है, जिसका जमकर विरोध हुआ. वहीं, हाईकोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर हुई. मामला फिलहाल हाईकोर्ट में विचाराधीन है, बावजूद इसके स्मार्ट सिटी की ओर से प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं दी गई. प्रशासन ने भी आंखों पर पट्टी बांध यहां पेड़ काटने की अनुमति दे दी.