जयपुर.पीएफआई पर केंद्र सरकार की सख्ती जारी है (Action on PFI In Rajasthan). पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके आठ सहयोगी संगठनों को देश के लिए खतरा बताते हुए इन पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बैन को लेकर जारी आदेश के बाद राज्य सरकार ने भी पीएफआई को लेकर सख्ती जताई है. राज्य के गृह विभाग की ओर से आदेश जारी कर PFI पर कार्रवाई को लेकर उच्च स्तर पर अधिकारियों को अधिकृत किया गया है.
आदेश में क्या?:गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पीएफआई और उसके आठ सहयोगी संगठनों को केंद्रीय गृहमंत्रालय ने देश के लिए खतरा बताते हुए इन पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है. केंद्र के गृह मंत्रालय ने अधिसूचना में ऐसे संगठन जो भारतीय अखंडता के लिए खतरा हो, उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिली एडवाइजरी के अनुसार राज्य में ऐसे किसी भी संगठन जो देश के लिए खतरा हो उस पर कार्रवाई की जाएगी.
अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 (UAPA) के तहत ये प्रतिबंध लगा है. PFI, उसके सहयोगी संगठन-संस्थाओं को विधि विरुद्ध घोषित किया गया है . ऐसे में इन संस्थाओं पर कार्रवाई के लिए राज्य में DG एटीएस , एसओजी, पुलिस कमिश्नर, सभी जिला कलेक्टर-एसपी को अधिकृत किया गया है. ये सभी उच्च स्तरीय अधिकारी पीएफआई और सहयोगी संगठनों पर कार्रवाई के लिए अधिकृत हैं.
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