जयपुर.राजधानी में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पूर्व राजीव पांडे की ओर से मिलावटखोरों की धड़-पकड़ मंगलवार को भी जारी रही. जिसमें धौलपुर के 2 प्रतिष्ठानों पर मिलावटी मावे के मामले में एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया. बता दें कि सोमवार को भी जयपुर के 2 प्रतिष्ठानों पर मिलावटी पनीर के मामले में कार्रवाई कर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था .
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पूर्व राजीव पांडे ने बताया कि धौलपुर से आगरा रोड से उदयपुर जा रही बस में मिलावटी मावा ले जाने का शक हुआ. शक के चलते खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की ओर से मोती डूंगरी थाने के बाहर बस को रोक कर जांच की गई. उन्होंने बताया कि इस बस में विभिन्न निर्माताओं के विभिन्न ब्रांड के नाम से 30-30 किलो की पैकिंग में मावा पैक्ड था. इस मावे को धौलपुर से उदयपुर बेचने के लिए ले जाया जा रहा था .
उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा की ओर से मावा में मिलावट का शक होने पर अमित फूड प्रोडक्ट वाटर वर्क्स रोड, मांग टोल रोड ,मनिया-धौलपुर और डीएस मावा भंडार ग्राम जलालपुर, जिला धौलपुर से विक्रय के लिए ले जाए जा रहे मावे का सैंपल लिया गया. दोनों ही सैंपल जांच में सबस्टैंडर्ड पाए गए.
इस मामले को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर में पेश किया गया . इस पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पूर्व राजीव पांडे ने सुनवाई की और दोनों ही प्रतिष्ठानों को सब्सटेंडर्ड मावा विक्रय करने का दोषी पाया. राजीव पांडे ने इसे आमजन की सेहत के साथ खिलवाड़ बताया और जनहित में इस प्रकार के मिलावटखोरों पर रोक लगाने के लिए दोनों ही प्रतिष्ठानों पर एक-एक लाख का जुर्माना लगाया.
साथ ही उन्होंने भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं करने की हिदायत भी दी. राजीव पांडे ने बताया कि मिलावटखोरों पर इस प्रकार की कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.