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मिलावटखोरों की अब खैर नहीं...प्रशासन हुआ सख्त...कई मिलावटखोरों पर लगाया 1-1 लाख का जुर्माना

जयपुर में मिलावट के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है. शुक्रवार को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पूर्व राजीव पांडे ने मिलावटखोरी के दोषियों के खिलाफ जुर्माना लगाया. इससे पहले भी वह मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं और उनसे जुर्माना भी वसूल चुके हैं. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पूर्व ने कहा कि ऐसे मिलावटी पदार्थ बेचना आम लोगों की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, जो भी व्यापारी इस प्रकार के मिलावटी उत्पाद बेचेगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.

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Published : Aug 3, 2019, 8:56 AM IST

मिलावटखोरों की अब खैर नहीं...प्रशासन हुआ सख्त

जयपुर. जयपुर में मिलावट के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है. शुक्रवार को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पूर्व राजीव पांडे ने मिलावटखोरी के दोषियों के खिलाफ जुर्माना लगाया. बता दें कि जयपुर के दो प्रतिष्ठानों को मिलावटखोरी का दोषी पाया और उन पर एक-एक लाख का जुर्माना लगाया गया. इससे पहले भी राजीव पांडे मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं और उनसे जुर्माना भी वसूल चुके हैं.

मिलावटखोरों की अब खैर नहीं...प्रशासन हुआ सख्त


खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मालवीय नगर में मेसर्स जयपुर कैफे एंड बैंक्वेट्स (कैफे लेजी मोजे) का आकस्मिक निरीक्षण किया और वहां किचन में रखे दही पर मिलावटी होने का शक होने पर उसका सेंपल लिया. इस दही की खाद्य सुरक्षा मानक प्रयोगशाला में जांच करवाई तो जांच में दही को सब स्टैंडर्ड पाया गया. इस मामले में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर पूर्व ने फर्म पर एक लाख का जुर्माना लगाया और भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं करने की हिदायत दी.

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एक अन्य मामले में टोंक रोड स्थित आनंद मिष्ठान भंडार से पनीर का सैंपल लेकर जांच कराई गई. जांच में पनीर को सब स्टैंडर्ड पाया गया. इस मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर पूर्व राजीव पांडे ने एक लाख का जुर्माना लगाया और जुर्माना अदा नहीं करने तक फर्म का लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन निरस्त करने के निर्देश दिए. राजीव पांडे ने बताया कि ऐसे मिलावटी पदार्थ बेचना आम लोगों की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, जो भी व्यापारी इस प्रकार के मिलावटी उत्पाद बेचेगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और आवश्यकता पड़ी तो जुर्माना भी लगाया जाएगा.

मिस ब्रांडेड प्रोडक्ट पर लगाया जुर्माना


अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट राजीव पांडे ने दो अलग-अलग मामलों में मिस ब्रांडेड प्रोडक्ट होने पर शुक्रवार को जुर्माना लगाया. पहले मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स चावला एजेंसी ट्रांसपोर्ट नगर से मिस ब्रांडेड होने के शक पर कुकीज (मुस्कान) का सैंपल लेकर जांच किया गया, जिसमें कुकीज मिस ब्रांडेड पाया गया. इस पर राजीव पांडे ने कार्रवाई करते हुए निर्माता एवं विक्रेता चावला एजेंसीज पर 50 हजार का जुर्माना लगाया.

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एक अन्य मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लुधानी स्टोर सिंधी कॉलोनी राजापार्क से पैकेजिंग लेबलिंग की कमी का अंदेशा होने पर शुगर बोल्ड कन्फेक्शनरी (अंबर) का जांच किया गया जिसमें वह भी मिस ब्रांडेड पाया गया. इस मामले में राजीव पांडे ने कार्रवाई करते हुए फर्म पर 50 हजार का जुर्माना लगाया. राजीव पांडे ने कहा कि इस प्रकार के प्रोडक्ट जिन पर पैकेजिंग लेबलिंग ठीक प्रकार से नहीं की गई हो या किसी अन्य कारण से मिस ब्रांडेड होते हैं तो वे कभी भी आमजन के स्वास्थ्य लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं.

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