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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 साल की सजा

जयपुर के पॅाक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है.

Accused of kidnapping and raping jaipur news जयपुर न्यूज

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Published : Nov 7, 2019, 11:24 PM IST

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त लीलराम को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओपी माथुर ने अदालत को बताया कि 31 मार्च 2014 को प्रागपुरा थाना निवासी नाबालिग पीडिता शाम करीब आठ बजे शौच के लिए खेत पर गई थी. तभी भी रास्ते से अभियुक्त उसे जबरन अपने साथ बिरला फैक्ट्री ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना को लेकर 4 अप्रैल को पीड़िता के चाचा ने थाने में मामला दर्ज कराया. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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