जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने निर्माण ठेका देने की एवज में रिश्वत लेने वाले खान एवं खनिज निगम लिमिटेड के तत्कालीन उप प्रबंधक धनसी राम अग्रवाल को तीन साल की सजा सुनाई है.
इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दस लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जबकि अदालत ने एक अन्य को बरी कर दिया गया है. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि सत्यप्रकाण ने 5 जनवरी 2007 को एसीबी में शिकायत दी थी कि नागौर में निर्माण ठेका देने की एवज में अभियुक्त उससे एक लाख बीस हजार रुपए मांग रहा है.