जयपुर. राजस्थान हाइकोर्ट (Rajasthan Highcourt) ने गैंगेस्टर पपला गुर्जर को फायरिंग कर बहरोड़ थाने से छुड़ाने से जुड़े मामले में चार आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस नरेंद्र सिंह ने यह आदेश राहुल उर्फ चुहिवाला, श्याम सुंदर, बलवान और अशोक गुर्जर की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.
जमानत याचिका में राहुल की ओर से कहा गया कि घटना के दौरान उस पर गोलियां चलाने का आरोप है. उसे मामले में फंसाया गया है. फायरिंग के दौरान किसी को कोई चोट भी नहीं आई थी. इसके अलावा वह करीब दो साल से जेल में बंद है लेकिन उस पर अभी तक आरोप तय नहीं हुए हैं. वहीं अन्य आरोपियों की ओर से कहा गया कि उनका नाम एफआईआर में शामिल नहीं किया गया है. उन पर घटना के दौरान रास्ता रोकने का आरोप है लेकिन सीसीटीवी फुटेज में वे दिखाई नहीं दे रहे हैं.
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इसके अलावा प्रकरण के कुछ आरोपियों को पूर्व में जमानत दी जा चुकी है. इसलिए याचिकाकर्ताओं को भी जमानत का लाभ दिया जाए. जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि आरोपियों ने षड्यंत्र कर जेल में फायरिंग कर पपला को भगाया था. ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए इनकी जमानत याचिकाओं को खारिज किया जाए.
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गौरतलब है कि 6 सितंबर 2019 को बहरोड़ थाने में घुसकर एके 47 जैसे अत्याधुनिक हथियारों से फायरिंग कर पपला गुर्जर को लॉक अप से छुड़ाया गया था. मामले में पुलिस ने करीब दो दर्जन से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया था.