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आरोपी IPS मनीष अग्रवाल की जमानत अर्जी खारिज - Rajasthan News

एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने बुधवार को आरोपी आईपीएस मनीष अग्रवाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. एसीबी ने आरोपी को हाईवे निर्माण कंपनी से रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया था.

Accused IPS Manish Aggarwal,  ACB Special Court
आरोपी IPS मनीष अग्रवाल

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Published : Feb 10, 2021, 5:36 PM IST

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने हाईवे निर्माण कंपनी से रिश्वत से जुड़े मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपी आईपीएस मनीष अग्रवाल की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रकरण में अनुसंधान चल रहा है और आरोपी पर रिश्वत का गंभीर आरोप है. ऐसे में केस के इस स्तर पर जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता.

जमानत अर्जी में कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया गया है. उसने ना तो किसी से रिश्वत की डिमांड की है और ना ही उससे रिश्वत राशि की डिमांड की है. इसके अलावा जिस दलाल के जरिए रिश्वत लेना बताया जा रहा है, वह अपने पेट्रोल पंप पर हुई तीन बार हुई लूट को लेकर प्रार्थी से मिला था.

पढ़ें-दौसा घूसकांड प्रकरण: IPS मनीष अग्रवाल गिरफ्तार, SP रहते हुए मांगी थी 38 लाख की रिश्वत

मामले में एसीबी के पास प्रार्थी के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए. इसका विरोध करते हुए एसीबी की ओर से कहा गया कि आरोपी आईपीएस ने अपने दलाल के जरिए रिश्वत का जाल बिछा रखा था. एसीबी के पास आरोपी को लेकर पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं. यदि उसे जमानत दी गई तो वह साक्ष्य को प्रभावित कर सकता है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.

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