जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत (Pocso Court Hearing) ने नरैना थाना इलाके में 11 अगस्त 2011 को चार साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त सुरेश को अपहरण, दुष्कर्म और हत्या सहित अन्य धाराओं में दोषी करार दिया है. वहीं अदालत आठ फरवरी को अभियुक्त को सजा सुनाएगी.
मामले के विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह किशनावत ने बताया कि कोर्ट ने इस केस को गंभीर मानते हुए दैनिक सुनवाई की है. वहीं अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 41 गवाहों के बयान दर्ज कराए और केस से जुडे़ 139 दस्तावेज पेश किए गए. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को दुर्लभतम बताते हुए कोर्ट से अभियुक्त को फांसी की सजा देने का आग्रह किया है.