जयपुर.पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर द्वितीय ने मासूम बच्चों से जबरन बाल श्रम करवाकर चूड़ियां बनवाने वाले अभियुक्त (Accused brothers sentenced to 14 years ) भाइयों शेरजहां और असद उल्ला को 14 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर 2 लाख 82 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
मासूमों से बाल श्रम कराने वाले अभियुक्त भाइयों को 14 साल की सजा - ईटीवी भारत राजस्थान न्यूज
पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर द्वितीय ने मासूमों से जबरन बाल श्रम कराने वाले अभियुक्त भाइयों (Accused brothers sentenced to 14 years ) को 14 साल की सजा सुनाई है. साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 2 लाख 82 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि चाइल्ड हेल्पलाइन की सूचना पर गलता गेट थाना पुलिस ने आठ जनवरी 2019 को अजंता विहार कॉलोनी के एक मकान में दबिश दी थी. जहां 9 से 14 साल के चार बच्चे चूड़ी बनाते मिले. बच्चों ने बताया कि अभियुक्त उनसे सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक श्रम कराता है. इसके अलावा उन्हें बंद कमरे में रखा जाता है और न भरपेट भोजन देते हैं. इसके अलावा परिजनों से बात करने की मांग करने पर उनके साथ मारपीट भी की जाती है. यदि कोई बच्चा बीमार हो जाए तो उसका इलाज भी नहीं कराया जाता. इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से अभियुक्त शेरजहां को गिरफ्तार किया. वहीं पुलिस ने कुछ दिनों बाद असद उल्ला को गिरफ्तार कर दोनों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया.
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