राजस्थान

rajasthan

Jaipur News: महिला RPS अधिकारी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में आरोपी एडवोकेट गिरफ्तार

By

Published : Apr 27, 2022, 8:50 PM IST

कोरोना लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी पर तैनात महिला आरपीएस अधिकारी के साथ अभ्रद टिप्पणी (case of indecent remarks against woman RPS officer) करने वाले एडवोकेट को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी एडवोकेट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गिरफ्तारी पर स्टे ले लिया था.

Advocate arrested for making indecent remarks on RPS woman
एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम, अजय पाल लांबा

जयपुर.राजधानी के सदर थाना पुलिस ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी पर तैनात महिला आरपीएस अधिकारी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले (case of indecent remarks against woman RPS officer) में आरोपी एडवोकेट को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी से बचने के लिए एडवोकेट की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर करके गिरफ्तारी पर स्टे ले लिया गया था. जैसे ही बुधवार को स्टे खारिज हुआ, तुरंत पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया.

एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम अजय पाल लांबा के मुताबिक 3 अप्रैल 2020 को सदर थाने में महिला आरपीएस अधिकारी ने एडवोकेट गोवर्धन सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि कोरोना महामारी के दौरान खासा कोठी पुलिया के नीचे ड्यूटी पर थी. लोक डाउन में पास चेकिंग को लेकर विवाद हुआ था. इस दौरान आरोपी ने अपने साथियों के साथ आपत्तिजनक तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग किया और देख लेने की धमकी दी थी. इसके बाद भी आरोपी गोवर्धन सिंह की ओर से महिला आरपीएस अधिकारी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और महिला की गरिमा के विरुद्ध आपत्तिजनक व्यक्तिगत टिप्पणियां लगातार फेसबुक पेज पर पोस्ट की गई. आरोपी ने महिला आईपीएस अधिकारी के राजकीय कर्तव्य के संबंध में जातिसूचक टिप्पणी भी की थी.

एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम, अजय पाल लांबा

पढ़े:महिला आरपीएस अधिकारी ने सोशल मीडिया पर अभद्रता करने का दर्ज कराया मामला

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल शुरू की. मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आरोपी पक्ष की ओर से कई बार आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई. मामले की प्रारंभिक जांच एसीपी प्रमोद स्वामी ने की. इसके बाद क्राइम ब्रांच में पदस्थापित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिताबडगूजर ने जुर्म प्रमाणित माना. मामले में फिर से जांच एडीसीबी अशोक चौहान को सुपुर्द की गई. इस दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी गोवर्धन सिंह ने उच्च न्यायालय में रिट दायर की. न्यायालय ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अनुसंधान जारी रखने के निर्देश दिए. इसके बाद अनुसंधान अधिकारी अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त करण शर्मा की ओर से भी जुर्म प्रमाणित माना गया. बुधवार को उच्च न्यायालय की ओर से गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाने के निर्णय के बाद आरोपी गोवर्धन सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. पूछताछ के बाद महिला पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम और अन्य आईपीसी धारा के तहत जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी गोवर्धन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details