जयपुर.राजस्थानसरकार ने प्रदेश में अनलॉक 6 की गाइडलाइन जारी कर दी है. अनलाॅक-6 की गाइडलाइन पर चर्चा के दौरान प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार ने बताया कि प्रदेश में स्कूल-काॅलेज सहित शिक्षण संस्थान और कोचिंग सेंटर्स 16 नवंबर तक नियमित शैक्षणिक गतिविधियों के लिए बंद रहेंगे. इसके पश्चात फिर से समीक्षा कर उनके संबंध में निर्णय लिया जाएगा. स्वीमिंग पूल, सिनेमा हाॅल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क 30 नवंबर तक बंद रहेंगे.
विवाह समारोह में अतिथियों की अधिकतम सीमा 100 रहेगी. अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों की सीमा पूर्ववत लागू रहेगी. साथ ही, खुले स्थानों पर जिला कलेक्टर की अनुमति से होने वाले सामाजिक और राजनीतिक समारोहों में 2 गज की दूरी बनाए रखकर अधिकतम 250 लोगों तक की ही अनुमति दी जा सकेगी. बंद हाॅल में हाॅल की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ अधिकतम 200 लोगों तक शामिल हो सकेंगे. इन कार्यक्रमों में मास्क पहनने, सोशल डिस्टेसिंग रखने सहित कई चिजों की पालना करना जरूरी होगा.
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