जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत (ACB Special Court Action) ने 16 साल पहले समाज कल्याण विभाग के निदेशक के निजी सचिव के रिश्वत मांगने के मामले में अभियुक्त को एक साल की सजा सुनाई है. वहीं अदालत ने अभियुक्त पर निजी सचिव सतीश कुमार पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि 18 जून 2006 को रविन्द्र काजला ने इस मामले में एसीबी में शिकायत दी थी. शिकायत में कहा गया है कि उसकी मां के नाम सीकर में मकान है जिसमें समाज कल्याण विभाग का कार्यालय चलता है. परिवादी ने विभाग में मकान किराया बढ़ाने के संबंध में संपर्क किया तो उसे निदेशक कार्यालय आकर मिलने को कहा गया.