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ACB Special Court Action: 16 साल पहले मांगी थी रिश्वत, अब मिली एक साल की सजा - Rajasthan hindi news

समाज कल्याण विभाग के निदेशक के निजी सचिव को 16 साल पहले रिश्वत मांगने के मामले में सजा सुनाई गई है. एसीबी मामलों की विशेष अदालत (ACB Special Court Action) ने एक साल की सजा के साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.

ACB Special Court Action
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Published : Sep 28, 2022, 8:54 PM IST

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत (ACB Special Court Action) ने 16 साल पहले समाज कल्याण विभाग के निदेशक के निजी सचिव के रिश्वत मांगने के मामले में अभियुक्त को एक साल की सजा सुनाई है. वहीं अदालत ने अभियुक्त पर निजी सचिव सतीश कुमार पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि 18 जून 2006 को रविन्द्र काजला ने इस मामले में एसीबी में शिकायत दी थी. शिकायत में कहा गया है कि उसकी मां के नाम सीकर में मकान है जिसमें समाज कल्याण विभाग का कार्यालय चलता है. परिवादी ने विभाग में मकान किराया बढ़ाने के संबंध में संपर्क किया तो उसे निदेशक कार्यालय आकर मिलने को कहा गया.

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जब परिवादी समाज कल्याण विभाग के निदेशक के निजी सचिव सतीश कुमार से मिला तो उसने किराया बढ़वाने की एवज में दस हजार रुपए की मांग की. शिकायत पर एसीबी ने मामले का सत्यापन किया और 24 जून को अभियुक्त को रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.

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