राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

Judgement in bribe case: रिश्वत मामले में थाना प्रभारी को एसीबी कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा - SHO bribe case in Jaipur in 2013

जमीन विवाद में गिरफ्तार नहीं करने सहित अन्य मदद के लिए एक लाख रुपए रिश्वत लेने वाले तत्कालीन मुहाना थाना प्रभारी को एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई (ACB court sentenced SHO for 2 years in bribe case) है. एसीबी ने इस मामले में थाना प्रभारी को 16 जुलाई, 2013 को गिरफ्तार किया था. उसके आवास से एक लाख रुपए रिश्वत राशि बरामद की थी.

ACB court sentenced SHO for 2 years in bribe case
रिश्वत मामले में थाना प्रभारी को एसीबी कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा

By

Published : May 30, 2022, 11:09 PM IST

जयपुर.एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने जमीन विवाद में गिरफ्तार नहीं करने सहित अन्य मदद के लिए एक लाख रुपए रिश्वत लेने वाले तत्कालीन मुहाना थाना प्रभारी हरिकिशन गौड़ को 2 साल की सजा सुनाई (ACB court sentenced SHO for 2 years in bribe case) है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि ओम प्रकाश ने वर्ष 2013 में एसीबी में रिपोर्ट दर्ज कराई (SHO bribe case in Jaipur in 2013) थी. जिसमें कहा गया कि उसके खिलाफ जमीन विवाद को लेकर मामला दर्ज कराया गया था. मामले में उसे गिरफ्तार नहीं करने और अन्य मदद करने की एवज में मुहाना थाना प्रभारी हरिकिशन गौड़ रिश्वत मांग रहा है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने 16 जुलाई, 2013 को हरिकिशन को गिरफ्तार किया था और उसके आवास से एक लाख रुपए की रिश्वत राशि बरामद की थी. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि उसने रिश्वत राशि की मांग नहीं की थी. शिकायतकर्ता ने बिना मांगे और उसे बिना बताए आवास में रुपए रख दिए थे. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त थाना प्रभारी को दो साल की सजा सुनाई है.

पढ़ें:200 रुपए रिश्वत का मामला: 40 साल बाद भ्रष्टाचार के मामले में बरी, हाईकोर्ट से 32 साल बाद अपील का हुआ निस्तारण

ABOUT THE AUTHOR

...view details