जयपुर.एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने ठेकेदार के बकाया भुगतान के बदले रिश्वत लेने वाले जयपुर डिस्कॉम के कनिष्ठ अभियंता नरेन्द्र कुमार को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि जेवीवीएनएल के ठेकेदार रमाकांत शर्मा ने अक्टूबर 2006 में एसीबी में रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया गया कि उसने चित्रकूट स्थित सब स्टेशन में निर्माण कार्य किया था, जिसकी रिपोर्ट भी पूर्ण कर भेजी जा चुकी थी. वहीं अभियुक्त राशि जारी करने के नाम पर बिल राशि का तीन फीसदी हिस्सा बतौर रिश्वत मांग रहा है. वह पूर्व में करीब 85 हजार रुपए का भुगतान भी कर चुका है.