जयपुर. विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े मामले में एसओजी की ओर से राजद्रोह की धारा हटाने के बाद केस की पत्रावलियां फुटबॉल बन गई है. पहले सीएमएम कोर्ट ने पत्रावलियों को एसओजी की गुहार पर एसीबी कोर्ट में भेज दिया तो वहीं अब एसीबी कोर्ट ने इस पर अपना क्षेत्राधिकार नहीं मानकर पत्रावली को वापस सीएमएम कोर्ट में लौटा दिया है.
अदालत ने कहा कि एसीबी की रिपोर्ट के अनुसार अब तक मामले में जांच अधिकारी ही नियुक्त नहीं हुआ है. वहीं एसीबी ने मामले में रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की है. मामले के अनुसार एसओजी की ओर से राजद्रोह की धारा हटाने के बाद प्रकरण को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत बताते हुए सीएमएम कोर्ट को इसकी जानकारी दी गई थी. इस पर सीएमएम कोर्ट से पत्रावली को एसीबी कोर्ट में भेजा गया था.