जयपुर. केंद्र सरकार ने 1 सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया है लेकिन राजस्थान में अब तक नए एमवी एक्ट को सरकार ने अपने स्तर पर लागू नहीं किया है. नए एमवी एक्ट के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना राशि का प्रावधान रखा गया है. जिसे देखते हुए प्रदेश में नया एमवी एक्ट लागू होने से पहले ही वाहन चालकों में खौफ देखा जा रहा है. अब तक प्रदेश में बिना लाइसेंस के वाहन चलाने वाले वाहन चालकों ने अब अपने लाइसेंस बनवाना शुरू कर दिया है.
नए एमवी एक्ट के लागू होने पर बड़ी संख्या में बनाए जा रहे लाइसेंस प्रदेश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने से पहले ही जुलाई, अगस्त और सितंबर माह में रिकॉर्ड तोड़ ड्राइविंग लाइसेंस बनाए गए हैं और इसके साथ ही बड़ी संख्या में टू व्हीलर चलाने वाले वाहन चालकों ने अपने लाइसेंस को फोर व्हीलर लाइसेंस में अपग्रेड करवाया है.
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एडीजी ट्रैफिक पीके सिंह ने कहा कि यह बड़ी ताज्जुब की बात है कि अब तक वाहन चालक बिना लाइसेंस के ही वाहन चला रहे थे. लेकिन नया एमवी एक्ट लागू होने के डर से अब अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं. साथ ही पीके सिंह ने कहा कि प्रदेश में जिस तरह से वाहन चालक लाइसेंस बनवा रहे हैं वह एक सकारात्मक पहल है जिससे लोगों को अब अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास हो रहा है.
ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के बढ़ते आंकड़े
- जुलाई माह में प्रदेश में 56000 नए ड्राइविंग लाइसेंस बनाए गए
- वहीं जुलाई माह में 90000 वाहन चालकों ने अपने टू व्हीलर लाइसेंस को फोर व्हीलर लाइसेंस में अपग्रेड करवाया
- अगस्त माह में प्रदेश में 45000 नए ड्राइविंग लाइसेंस बनाए गए
- सितंबर माह में प्रदेश में 50000 नए ड्राइविंग लाइसेंस बनाए गए