जयपुर. इस आदेश के बाद उन्हीं कैदियों को जेल से रिहा किया जाएगा जिनका आचरण अच्छा है और जो संगीन अपराधों में गिरफ्तार नहीं किए गए हैं. राजस्थान जेल विभाग की ओर से गठित पावर कमेटी ने 95 बंदियों को चिन्हित किया है. इन्हें पैरोल पर छोड़ने की कवायद शुरू कर दी गई है.
राजस्थान की जेलों में बंद ऐसे कैदियों की सूची तैयार की गई है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पैरोल पर रिहा किया जा सकता है. डीजी जेल राजीव दासोत ने बताया कि अभी राजस्थान की जेलों से कैदियों को रिहा नहीं किया गया है. हाई पावर कमेटी की बैठक के बाद ही कैदियों को रिहा किया जाएगा. तीन अलग-अलग कैटेगरी के आधार पर कैदियों को जेलों से पैरोल पर रिहा किया जाएगा.
- पहली कैटेगरी- इसमें उन कैदियों को पैरोल पर रिहा किया जाएगा जिन्हें गत वर्ष हाई पावर कमेटी ने रिहा किया था.
- दूसरी कैटेगरी- इसमें ऐसे कैदी जो गत वर्ष पैरोल पर रिहा किए गए थे और मापदंडों के आधार पर योग्य हैं उन्हें पैरोल पर रिहा किया जाएगा.
- तीसरी कैटेगरी- इसमें वर्तमान में जो कैदी पैरोल पर रिहा चल रहे हैं, उनके पैरोल की अवधि को हाई पावर कमेटी बढ़ाएगी.
90 दिन की पैरोल पर रिहा किए जाएंगे कैदी
डीजी जेल राजीव दासोत ने बताया कि हाई पावर कमेटी की ओर से कैदियों को 90 दिन का पैरोल दिया जाएगा. तीसरी कैटेगरी के आधार पर जो कैदी पहले से ही पैरोल पर चल रहे हैं उनके पैरोल की अवधि को और कितना बढ़ाना है इसका निर्णय हाई पावर कमेटी करेगी. ऐसे कैदी जो हत्या, बलात्कार, पोक्सो एक्ट, एसिड अटैक जैसे संगीन अपराधों में बंद हैं उन्हें पैरोल पर रिहा नहीं किया जाएगा. प्रदेश की जेलों में बंद ऐसे तकरीबन 95 कैदी चिन्हित किए गए हैं जिन्हें हाई पावर कमेटी की बैठक में रिहा करने का निर्णय लिया जाएगा.
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