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कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 9 प्रतिष्ठान सीज, मैरिज गार्डनों को नोटिस भेजने के लिए बनाए गए क्लस्टर

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Published : May 4, 2021, 9:05 PM IST

जयपुर हेरिटेज नगर निगम की ओर से कोरोना गाइड लाइन की पालना नहीं करने पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही. इसी कड़ी में मंगलवार को कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 9 प्रतिष्ठानों को सीज किया गया. इसके साथ ही मैरिज गार्डनों को नोटिस देने के लिए जोनवार क्लस्टर भी बनाए गए हैं.

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कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 9 प्रतिष्ठान सीज

जयपुर.हेरिटेज नगर निगम द्वारा कोरोना गाइड लाइन की पालना नहीं करने पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है. साथ ही जन जागरूकता अभियान जन-जन तक पहुंचाने और कोविड-19 की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए अधिकारी भी फील्ड में उतर रहे हैं. इसी कड़ी में मंगलवार को कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 9 प्रतिष्ठान सीज किए गए. वहीं मैरिज गार्डनों को नोटिस देने के लिए जोनवार क्लस्टर भी बनाए गए हैं.

हेरिटेज नगर निगम के आदर्श नगर जोन उपायुक्त रामकिशोर मीणा के नेतृत्व में टीम ने पिंक स्क्वायर के सामने स्थित वाहेगुरु जनरल स्टोर और संत साईं कॉलेज रोड स्थित किशोर स्टोर को सीज किया गया. वहीं सिविल लाइन जोन उपायुक्त रामकिशोर मेहता के नेतृत्व में जोन टीम ने अहिंसा सर्किल स्थित वाइन शॉप को कोविड-19 का उल्लंघन करने पर सीज किया. जबकि बगड़िया भवन स्थित बेकरी, हटवाड़ा रोड स्थित दुकानों सहित कुल 6 प्रतिष्ठान सीज किए गए. इसी तरह की कार्रवाई हवामहल आमेर जोन में की गई है. जहां उपायुक्त सुरेंद्र यादव के नेतृत्व में टीम ने कोविड-19 की पालना नहीं करने पर गांधी चौक स्थित मधु स्टोर को सीज किया.

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साथ ही नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज क्षेत्र की गली-गली और घर-घर तक कोरोना जागरूकता का संदेश भी पहुंचाया जा रहा है. निगम के कार्मिक साफ-सफाई के साथ घर-घर जाकर लोगों को पंपलेट वितरित कर रहे हैं. इन पंपलेट के माध्यम से मुख्यमंत्री की ओर से आमजन को कोरोना से बचाव के लिए की गई अपील को घर-घर तक पहुंचाया जा रहा है. इसी के साथ हूपरों के माध्यम से मास्क लगाने, 2 गज की दूरी का पालन करने और सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना करने का संदेश भी प्रसारित करवाया जा रहा है. दोनों निगम की तरफ से लाउडस्पीकर लगे ऑटो चलवाए जा रहे हैं जो कोरोना से बचाव और सावधानी बरतने का संदेश प्रसारित कर रहे हैं. इन ऑटो के साथ सिविल डिफेंस वालंटियर्स सब्जी मंडी, सार्वजनिक स्थानों और गली-गली में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं.

उधर, ग्रेटर नगर निगम ने मैरिज गार्डन संचालकों से सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाने के लिए सभी मैरिज गार्डन को नोटिस भी भेज रहा है. नोटिस में विवाह समारोह में 31 से ज्यादा व्यक्ति शामिल नहीं होने और 3 घंटे में कार्यक्रम खत्म करने सहित अन्य प्रावधान का उल्लेख किया गया है. यदि इन प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है तो सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है. इसके लिए प्रत्येक जोन में अलग-अलग क्लस्टर भी बनाए गए हैं.

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