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राजस्थान विधानसभा में केन्द्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ पेश होगा संशोधन बिल - rajasthan assembly session

संसद में पास 3 कृषि कानूनों के खिलाफ संशोधन बिल आज राजस्थान विधानसभा में लाया जाएगा. इस सत्र में पंजाब के बाद राजस्थान वह राज्य बन जाएगा, जो केंद्रीय कृषि कानूनों को निष्क्रिय करने के लिए राज्य के अलग से कानून लेकर आएगा. जिससे केंद्रीय कानूनों का असर किसानों पर न पड़े.

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राजस्थान विधानसभा का 5वां सत्र

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Published : Oct 31, 2020, 10:03 AM IST

Updated : Oct 31, 2020, 10:51 AM IST

जयपुर:राजस्थान में15वीं विधानसभा का पांचवा सत्र आज से एक बार फिर शुरू होगा. पांचवी सत्र की यह चौथी बैठक होगी. जिसमें प्रदेश की सरकार हाल ही में संसद में पास किए गए कृषि कानूनों में संशोधन लेकर आएगी. तीन कृषि कानूनों के संशोधन के लिए तीन संशोधन बिल राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रखेंगे. जिनमें कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण)( राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020 बिल शामिल है.

  • इन 13 नेताओं को दी जाएगी श्रद्धांजलि

संशोधन विधेयकों को रखने के बाद दी जाएगी 13 नेताओं को श्रद्धांजलि इनमें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व राज्यपाल अश्विनी कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात केशुभाई पटेल ,पूर्व मुख्यमंत्री असम सईदा अनवर तैमूर, पूर्व सांसद जसवंत सिंह, पूर्व सांसद हरि सिंह ,पूर्व सांसद राधाकृष्ण बिरला , विधायक कैलाश चंद्र त्रिवेदी, पूर्व विधायक जकिया, पूर्व विधायक हीरालाल मीणा ,पूर्व विधायक शिव सिंह ,पूर्व विधायक रामेश्वर भारद्वाज, के साथ ही 16 सितंबर 2020 को कोटा जिले के खातोली क्षेत्र में नाव पलटने से हुई घटना में मृतकों को भी दी श्रद्धांजलि जाएगी. शोक अभिव्यक्ति के बाद आज की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी.

  • आज सदन के पटल पर रखे जाएंगे ये बिल

विधानसभा में आज केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ चार संशोधन विधेयक पेश किए जाएंगे. कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) ( राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर कराड़ (राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020. ये वो 3 बिल होंगे, जो कृषि कानूनों के खिलाफ लाए जाएंगे. इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक भी पेश करेंगे.

  • नहीं होगा प्रश्नकाल

विधानसभा की कार्यवाही 31 सुबह 11 बजे से शुरू होगी और पहले दिन पांच या उससे ज्यादा संशोधन कानून सरकार की ओर से विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे. शनिवार को होने वाले विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा.

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बिलों को विधानसभा में रखने के बाद कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी. जिसमें इन बिलों को पास करने के लिए दिन तय किया जाएगा और संभावना है कि सोमवार को यह सभी बिल विधानसभा में पास कर राज्यपाल को भेज दिए दिए जाएंगे.

  • तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निष्क्रिय करने के लिए आएंगे तीन कानून

विधानसभा में हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निष्क्रिय करने के लिए तीन अलग-अलग कानून लाए जाएंगे. जिनमें एक कानून समर्थन मूल्य पर खरीद का होगा. जिसमें अगर कोई समर्थन मूल्य से कम में किसान की फसल को खरीदा है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान होगा.

  • दीवानी प्रक्रिया संहिता 1960 में होगा संशोधन

किसानों को लाभ देने के लिए राजस्थान सरकार दीवानी प्रक्रिया संहिता 1960 की धारा 60(1) के परंतुक(बी) में संशोधन कर किसान की कुर्क न की जाने योग्य संपत्ति में उसकी पांच एकड़ सीमा तक की जमीन को भी सम्मिलित करने का निर्णय लेगी. इस बिल के पास होने के बाद ऋणी किसान की पांच एकड़ तक की कृषि भूमि कुर्क नहीं की जा सकेगी.

  • महामारी एक्ट में मास्क का प्रावधान होगा शामिल

विधानसभा में कोरोना संक्रमण के चलते मास्क के इस्तेमाल को लेकर कानून भी लाया जा रहा है. अब तक सरकार जागरुकता के लिए और महामारी एक्ट के तहत लोगों को मास्क पहनने की हिदायत देती आई है, लेकिन अब विधानसभा में मास्क पहनने को लेकर कानून बना दिया जाएगा. जिसके बाद मास्क नहीं पहनने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : Oct 31, 2020, 10:51 AM IST

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