जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने रोडवेज परिचालक भर्ती 2010 के मामले में एकलपीठ के उन आदेशों की क्रियान्विति को स्थगित कर दिया है, जिसमें एकलपीठ ने मेरिट से बाहर हो रहे 552 परिचालकों की सेवा समाप्त नहीं करने और तय पदों से अधिक पर नियुक्तियां नहीं देने का आदेश दिए थे. इसके साथ ही अदालत ने रोडवेज को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश किशनलाल बैरवा व अन्य की अपील पर दिए.
अपील में अधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि रोडवेज ने वर्ष 2010 में पचिालक के 973 पदों पर भर्ती निकाली थी. प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जारी वरीयता सूची में अपीलार्थी सहित 441 अभ्यर्थी चयनित हो गए, जबकि पूर्व में चयनीत और काम कर रहे 552 परिचालक बाहर हो गए.