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अच्छे आचरण का मिला तोहफा, 15 अगस्त को 51 कैदी रिहा करेगी गहलोत सरकार - स्वतंत्रता दिवस पर 51 कैदियों की रिहाई

इस 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर 51 कैदियों की रिहाई होने जा रही है. इस संबंध में प्रस्ताव को सीएम अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी है. इन कैदियों की रिहाई सजा के दौरान उनके अच्छे आचरण को देखते हुए दी जा रही है. इसके अलावा कुछ कैदियों को अगले साल 26 जनवरी पर रिहा किया जाएगा. इस संबंध में गृ​ह विभाग की बैठक में अंतिम फैसला किया जाएगा.

51 prisoners release on 15 August in Rajasthan, proposal approved by CM Gehlot
अच्छे आचरण का मिला तोहफा, 15 अगस्त को 51 कैदी रिहा करेगी गहलोत सरकार

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Published : Aug 12, 2022, 9:23 PM IST

जयपुर. प्रदेश के अलग-अलग जिलों में सजा काट रहे 51 कैदियों को 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर रिहा किया जाएगा. प्रदेश की गहलोत सरकार ऐसे सजायाफ्ता कैदियों को रिहा करने जा रही है, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में जेल में सजा काटने के दौरान अच्छे आचरण का परिचय दिया है. इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

51 कैदियों को मिलेगी आजादी: राज्य के विभिन्न कारागाहों में सजा काट रहे 51 कैदियों को अच्छे आचरण की वजह से विशेष माफी देते हुए 15 अगस्त को रिहा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी (51 prisoners release) है. इन कैदियों में अपनी कुल कारावास की दो तिहाई अवधि पूरी कर चुके 36 कैदी, आधी कारावास अवधि पूरी कर चुके 60 वर्ष की आयु से अधिक के 5 पुरुष कैदी और अपनी कारावास अवधि पूरी कर चुके 10 आर्थिक रूप से कमजोर कैदी शामिल हैं. आर्थिक रूप से कमजोर कैदी अपनी सजा पूर्ण होने के बाद भी आरोपित जुर्माना राशि देने में असमर्थ होने के कारण रिहा नहीं हो पा रहे थे.

पढ़ें:सुप्रीम कोर्ट का 'आजादी का अमृत महोत्सव' को लेकर विचाराधीन कैदियों की रिहाई का आग्रह

केंद्र की गाइडलाइन से होंगे रिहा:बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राजस्थान के करीब 90 से ज्यादा ऐसे कैदी हैं, जिन्हें उनके अच्छे आचरण के चलते रिहा करने का निर्णय लिया गया है. इनमें से 51 कैदियों को पहले फेज में यानी 15 अगस्त को रिहा किया जाएगा. बाकी को 26 जनवरी पर रिया किया जाना है. हालांकि गृह विभाग की ओर से आने वाले दिनों में बैठक प्रस्तावित है जिसमें और कैदियों के नाम शामिल किए जा सकते हैं. इन सभी कैदियों को केन्द्र सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कुछ विशेष श्रेणियों के ही राहत दी जा सकती है. इन कैदियों में दहेज हत्या, बलात्कार, आतंकवाद, मानव तस्करी सहित अन्य गंभीर अपराधों में लिप्त कैदी शामिल नहीं हैं.

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