जयपुर.पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम- 4 ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने हसनपुरा निवासी इस अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीड़िता का परिवार और अभियुक्त सदर थाना इलाके में एक ही मकान में किराए पर रहते हैं. पीड़िता गत 20 मार्च को घर पर अकेली थी ऐसे में अभियुक्त पीड़िता को दस रुपए देने का लालच देकर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा.