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पुनर्गठन के बाद 48 नई पंचायत समितियां और 1264 पंचायतें...मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी, अधिसूचना का इंतजार - पंचायत पुर्नगठन का ड्राफ्ट तैयार

राजस्थान में पंचायत पुर्नगठन का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है. अब जल्द ही नई 48 पंचायत समितियां और 1264 ग्राम पंचायतें नई अस्तित्व में आ जाएंगी. सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको हरी झंडी भी देदी है. अब कभी भी अधिसूचना भी जारी की जा सकती है.

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Published : Nov 15, 2019, 9:45 PM IST

जयपुर. पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन की कवायद के बाद इनके गठन की अनुशंषा की गई है. सूत्रों की मानें तो इन अनुशंषाओं को सीएम स्तर से हरी झंडी मिल गई है, लेकिन फिलहाल इनकी अधिसूचना जारी नहीं की गई है.

राजस्थान में पंचायत पुर्नगठन का ड्राफ्ट तैयार

शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी होने की चर्चाएं चरम पर रही, लेकिन अंतत: शाम तक उसे जारी नहीं किया गया. माना जा रहा है कि निकाय चुनाव के बाद इनकी अधिसूचना जारी हो सकती है. हालाँकि सूत्रों की माने तो पहले मुख्यमंत्री स्तर पर 48 पंचायत समितियां और 1264 ग्राम पंचायतें नई के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई , लेकिन अधिसूचना जारी होने ठीक पहले इसे रोक दिया गया.

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ऐसे अधिसूचना जारी नहीं होने के पीछे इसमें फेरबदल की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा रहा है. सीएम अशोक गहलोत ने पंचायत समितियों और पंचायतों के पुनर्गठन के मामले को लेकर डिप्टी सीएम सचिन पायलट की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया था. पंचायतों के पुर्नगठन के मद्देनजर जिला कलेक्टर्स के प्रस्ताव पर मंथन करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी ने 5 अहम मैराथन बैठकें की थी. उसके बाद कमेटी ने पुनर्गठन के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया था. पंचायत के पुनर्गठन मामले में कमेटी ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की राय को भी महत्व दिया है.

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कई जनप्रतनिधि पिछले लंबे समय से नई ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों को बनाने की मांग पर जोर दे रहे थे. इसको देखते हुए नियमों में शिथिलता भी प्रदान की गई है. इनके नियमों को देखा जाए तो 4000 की आबादी पर 1 ग्राम पंचायत और 2.5 लाख की आबादी पर पंचायत समिति बनाने का नियम है. लेकिन इनके पुर्नगठन में इसके साथ ही यह भी तय किया गया था. एक ही तहसील में 2 से ज्यादा पंचायत समितियां नहीं बनाई जाएगी. इसी के आधार पर कमेटी ने 1 जगह से 3 पंचायत समितियां बनाने के प्रस्ताव को हटाते हुए वहां 2 पंचायत समितियों को ही मंजूरी दी है. कमेटी ने जहां आबादी क्षेत्र कम है वहां के लिए भी नियमों में शिथिलता दी है.

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