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Jaipur Armed Robbery Case : सशस्त्र डकैती के चार बांग्लादेशी अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा

जयपुर की अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-3 महानगर द्वितीय ने 10 साल पहले लोगों को बंधक बनाकर सशस्त्र डकैती (Jaipur Armed Robbery Case) डालने वाले चार बांग्लादेशी अभियुक्तों को पांच साल की सजा सुनाई है.

Jaipur Armed Robbery Case
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Published : Feb 11, 2022, 9:10 PM IST

जयपुर.अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-3 महानगर द्वितीय ने दस साल पहले शहर के बजाज नगर इलाके में लोगों को बंधक बनाकर सशस्त्र डकैती (Jaipur Armed Robbery Case) डालने वाले वाले चार बांग्लादेशी अभियुक्तों को पांच साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अभियुक्त कयूम, जलील, कमाल और खालिद को सजा सुनवाई है. अदालत ने सभी अभियुक्तों पर जुर्माना भी लगाया है. मामले के दो आरोपी आलमगीर और रीना फरार हैं, जबकि एक अन्य करण की मौत हो चुकी है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि परिवादी मणि मधुकर शर्मा 24 जनवरी 2012 की रात जालिम सिंह के मकान के ऊपर वाले कमरे में सो रहे थे. तभी कमरे का दरवाजा टूटने की आवाज से उनकी नींद खुली. उन्होंने देखा की करीब 6 सशस्त्र लोग कमरे में घुस गए और उनसे मारपीट कर हाथ-पांव बांध दिए.

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इसके बाद वे लोग कीमत सामान और मोबाइल आदि लेकर चले गए. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया. जांच में पता चला कि अभियुक्त बांग्लादेश के हैं और भारत में बिना वीजा के ही रह रहे थे. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 22 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए.

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