जयपुर.अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-3 महानगर द्वितीय ने दस साल पहले शहर के बजाज नगर इलाके में लोगों को बंधक बनाकर सशस्त्र डकैती (Jaipur Armed Robbery Case) डालने वाले वाले चार बांग्लादेशी अभियुक्तों को पांच साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अभियुक्त कयूम, जलील, कमाल और खालिद को सजा सुनवाई है. अदालत ने सभी अभियुक्तों पर जुर्माना भी लगाया है. मामले के दो आरोपी आलमगीर और रीना फरार हैं, जबकि एक अन्य करण की मौत हो चुकी है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि परिवादी मणि मधुकर शर्मा 24 जनवरी 2012 की रात जालिम सिंह के मकान के ऊपर वाले कमरे में सो रहे थे. तभी कमरे का दरवाजा टूटने की आवाज से उनकी नींद खुली. उन्होंने देखा की करीब 6 सशस्त्र लोग कमरे में घुस गए और उनसे मारपीट कर हाथ-पांव बांध दिए.