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Chain snatcher: चेन स्नेचर को 3 साल की सजा, जयपुर शहर में 150 वारदातों को दे चुका है अंजाम

जयपुर शहर में चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई गई है. अब तक आरोपी ने 150 चेन स्नेचिंग (150 snatching) की वारदात को अंजाम दिया है. आरोपी चेन स्नेचर (Chain snatcher) को दो साल पहले गिरफ्तार किया गया था.

जयपुर में चेन स्नेचिंग , chain snatching case
चेन स्नेचर को 3 साल की सजा

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Published : Nov 25, 2021, 5:33 PM IST

Updated : Nov 25, 2021, 6:01 PM IST

जयपुर.जयपुर शहर में 150 चेन स्नेचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई गई है. आरोपी रामचंद्र बावरिया को चेन स्नेचिंग के मामले में केस ऑफिसर स्कीम के तहत सजा दी गई है. आरोपी रामचंद्र बावरिया अपने एक अन्य साथी तुलसी बावरिया के साथ मिलकर बाइक से सड़क और घरों के बाहर खड़ी महिलाओं से पता पूछने के बहाने से रोककर स्नेचिंग की वारदातों को अंजाम देते थे.

जयपुर के जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने 2 साल पहले शहर में चेन स्नेचिंग की ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देने वाले अंतराज्यीय चेन स्नेचर गिरोह के सरगना आरोपी रामचंद्र बावरिया को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जानकारी के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भिजवाया था. आरोपी ने वर्ष 2018 और 2019 में जवाहर सर्किल इलाके में करीब 7 चेन स्नेचिंग की वारदातों को अंजाम दिया था.

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जयपुर शहर की बात की जाए तो आरोपी चेन स्नेचर (Chain snatcher) ने अपने साथी के साथ मिलकर करीब 150 वारदातों (150 snatching) को अंजाम दिया था. उस समय जवाहर सर्किल थाने (Jawahar Circle Police Station) में तैनात सब इंस्पेक्टर मनोहर लाल के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने 4 महीने तक दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कैंप करके आरोपी रामचंद्र बावरिया को हरियाणा से दबोचा था. आरोपी रामचंद्र बावरिया के खिलाफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में चैन स्नैचिंग के सैकड़ो मामले दर्ज हैं. मुकेश रखना रामचंद्र का अन्य साथी तुलसी बावरिया अभी फरार चल रहा है, जिसकी भी तलाश जारी है.

जयपुर पुलिस (jaipur police) के मुताबिक आरोपी रामचंद्र बावरिया को 10 जून 2019 को गिरफ्तार किया गया था. आरोपी को न्यायालय में पेश करके जेल भिजवा दिया गया था. पुलिस ने 8 अगस्त 2019 को न्यायालय में चालान पेश किया था. मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायालय की ओर से अभियोजन पक्ष की ओर से पेश साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को 24 नवंबर 2021 को सजा से दंडित किया गया है. न्यायालय एमएम-7 जयपुर महानगर द्वितीय की ओर से आरोपी को 3 साल की सजा और 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है. जवाहर सर्किल के प्रकरण में न्यायालय में विशेष पैरवी कर के आरोपी को 3 साल की सजा करवाई गई है.

Last Updated : Nov 25, 2021, 6:01 PM IST

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