जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने के दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए एक शिक्षक सहित पांच अभियुक्तों को सजा सुनाई (2 Teacher sent to jail in molestation case) है. अदालत ने अभियुक्त शिक्षक किशन प्रजापत और अभियुक्त अजय कुमार को पांच साल की सजा सुनाते हुए दोनों अभियुक्तों पर कुल एक लाख 63 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.
इसी तरह अदालत ने दूसरे मामले में अभिषेक और अभियुक्त दिनेश को तीन साल की सजा और अभियुक्त अमर चंद को एक साल की सजा सुनाई है. अदालत ने इन तीनों अभियुक्तों पर 80000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त किशन प्रजापत पीड़िता की स्कूल का शिक्षक था. जिसका नैतिक कर्तव्य था कि वह पीड़िता की मदद करे, लेकिन उसने अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर पीड़िता के छेड़छाड़ की. वहीं आए दिन की छेड़छाड़ से तंग आकर पीड़िता को कीटनाशक दवा पीने के लिए मजबूर होना पड़ा.
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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि वर्ष 2018 में पीड़िता सामोद के निजी स्कूल में पढ़ती थी. जहां किशन प्रजापत ने शिक्षक होने का अनुचित फायदा उठाकर उसे अभियुक्त अजय कुमार से मिलाया. इस दौरान नाबालिग पीड़िता को बहला फुसला कर उसके अश्लील फोटो खींच लिए और अजय ने पीड़िता को ब्लैकमेल कर दोस्ती करने का दबाव बनाया. इसमें अभियुक्त किशन व बाल अपचारी ने सहयोग किया. इसके बाद पीड़िता जब भी स्कूल जाती तो अभियुक्त उसे छेड़ते और अश्लील बातें करते.