जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अल्ट्रासाउंड पीजी डिप्लोमा कोर्स के एडमिशन में प्रदेश की कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले अभ्यर्थियों के 100 फीसदी आरक्षण को अवैध मानते हुए रद्द कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने प्रदेश के बाहर से एमबीबीएस करने वाले अभ्यर्थियों को कोर्स में प्रवेश के लिए पात्र माना है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश डॉक्टर सिंपल गुप्ता की ओर से दायर याचिका पर दिए
अदालत ने राज्य सरकार को छूट दी है कि वह संस्थानिक आधार पर प्रदेश के अभ्यर्थियों को आरक्षण दे सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार इसकी सीमा 50 फ़ीसदी से अधिक नहीं हो सकती. वहीं अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि वह 15 दिन में अदालती आदेश के अनुसार मेरिट के तहत काउंसलिंग की प्रक्रिया करें और यदि याचिकाकर्ता मेरिट में आए तो उसे डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश दिया जाए.