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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा - Special court of poxo cases

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम संख्या-5 ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

10 years jailed for RAPE, दुष्कर्म के आरोप में 10 साल की सजा

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Published : Sep 25, 2019, 10:39 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम संख्या-5 ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त गुड्डू कुमार को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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अभियोजन पक्ष की ओर से SSP सुरेन्द्र सिंह राजावत ने अदालत को बताया गया पीड़िता झोटवाडा थाना इलाके के रहने वाली है. 23 अप्रैल 2016 को पीड़िता स्कूल गई थी. आरोपी ने वहां से नाबालिग का अपहरण कर कर लिया. अभियुक्त ने उसे दिल्ली, भिंड और रायपुर सहित अलग-अलग जगह लेकर गया. अलग-अलग जगह में रखकर दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. वारदात की खबर जब परिजनों को लगी तो पीड़ित पिता मामले की रिपोर्ट 9 मई को दर्ज कराई थी. पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर नाबालिग को बरामद किया था.

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