जयपुर. महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत ने लिफ्ट देने के बहाने युवती का दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त अरविन्द यादव को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर सात हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 27 नवंबर 2017 को 16 वर्षीय पीड़िता दोपहर को विद्याधर नगर स्थित अपने घर आ रही थी. रास्ते में अभियुक्त ने पीड़िता को घर छोड़ने का बहाना देकर लिफ्ट दी और और फिर उसे ट्यूलिप टावर के तहखाने में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इस पर पीड़िता ने घर आकर अपनी मां को घटना की जानकारी दी.