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कोरोना गाइडलाइ के उल्लंघन पर 2 प्रतिष्ठानों पर 10 हजार रुपए जुर्माना, 11 प्रतिष्ठान सील

कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. इस बीच नगर निगम ने 11 प्रतिष्ठानों को सील किया. साथ ही 2 प्रतिष्ठानों से 10 हजार रुपए जुर्माना वसूला गया.

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Published : May 11, 2021, 11:08 PM IST

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कोरोना गाइडलाइ के उल्लंघन पर 2 प्रतिष्ठानों पर 10 हजार रुपए जुर्माना

जयपुर. ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन की पालना कराने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है. मंगलवार को ग्रेटर निगम के अतिरिक्त आयुक्त ब्रजेश चांदोलिया भी आला अधिकारियों के साथ फील्ड में उतरे. इस दौरान मानसरोवर जोन में सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना पकड़ने पर गुरु कृपा सुपर मार्ट प 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया और प्रतिष्ठान को सील किया गया. यहां मौके पर स्टोर में एक साथ 28 लोग मौजूद थे.

ग्रेटर नगर निगम के ही मुरलीपुरा जोन में अग्रवाल बेकरी और फल सब्जी भंडार को भी सील कर 10 रुपए जुर्माना लगाया गया. इसी तरह जगतपुरा जोन में राजश्री आइसक्रीम पार्लर और मोहन ट्रेडिंग कॉरपोरेशन को कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर सील किया गया, जबकि सांगानेर जोन में एक प्रतिष्ठान को सील किया. इसके अलावा सतर्कता उपायुक्त सेठाराम बंजारा के नेतृत्व में सतर्कता टीम द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर 15 लोगों का चालान काटा गया. इसके साथ ही कैरिंग चार्ज के रूप में भी 65 हजार रुपए वसूल किए गए.

वहीं हेरिटेज नगर निगम के आदर्श नगर जोन में उपायुक्त रामकिशोर मीणा के नेतृत्व में टीम ने जनता कॉलोनी स्थित शर्मा पान भंडार और लक्ष्मी डिपार्टमेंटल स्टोर सील किया गया. इसी तरह हवामहल आमेर जोन में विनय पवित्र भोजनालय और सिविल लाइन जोन में हसनपुरा रोड पर दो प्रतिष्ठानों को सीलकर 4200 रुपए का जुर्माना वसूला गया.

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आमजन में कोरोना के बचाव के प्रति जागरूकता के लिए दोनों निगमों द्वारा रोको टोको अभियान भी चलाया जा रहा है. इसके तहत निगम के अधिकारी विभिन्न जोन में आमजन और दुकानदारों से संघर्ष करने भी पहुंचे, और उन्हें कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना के लिए प्रेरित किया. इस दौरान जहां लापरवाही मिली उन प्रतिष्ठानों और लोगों पर कार्रवाई भी की गई.

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