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विद्या संबल योजना में गेस्ट फैकल्टी के रूप में बेरोजगारों को भी मिलेगा मौका, आदेश जारी

बेरोजगारों को रोजगार देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार की ओर से लागू की गई विद्या संबंधी योजना अब शिक्षा विभाग में भी लागू हो गई है. इसे लेकर सोमवार को शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी कर दिए हैं. शिक्षा विभाग में सेवारत शिक्षकों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लिया जा रहा था, लेकिन अब बेरोजगार युवाओं को भी इसमें मौका मिल (Teachers recruitment in Vidhya Sambal Yojana) सकेगा.

Teachers recruitment in Vidhya Sambal Yojana, orders released
विद्या सम्बल योजना में गेस्ट फैकल्टी के रूप में बेरोजगारों को भी मिलेगा मौका, आदेश जारी

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Published : Jul 18, 2022, 7:35 PM IST

बीकानेर.राजस्थानबीकानेर शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर शिक्षकों को लगाने की प्रक्रिया के तहत विद्या संबल योजना के तहत पूर्व में सेवानिवृत्त शिक्षकों को लगाने के आदेश दिए गए थे. सोमवार को शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने एक आदेश जारी करते हुए विद्या संबल योजना के तहत प्रदेश के सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों पर निजी अभ्यर्थियों को भी गेस्ट फैकल्टी में लगाए जाने को लेकर आदेश जारी किया (Teachers recruitment in Vidhya Sambal Yojana) है.

हालांकि, आदेश में सेवानिवृत्त शिक्षकों को लगाने को लेकर भी उल्लेख किया गया है. आदेश में जीव विज्ञान, भौतिक और रसायन और गणित संकाय के साथ ही अंग्रेजी, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा में वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी और गणित में अध्यापक लेवल 2, अध्यापक लेवल वन शारीरिक शिक्षा अध्यापकों और प्रयोगशाला सहायक गेस्ट फैकल्टी लगाने के निर्देश दिए (Guest faculty in government schools) हैं. आदेशों में साफ तौर पर इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि यदि सेवानिवृत्त शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में आवेदन करता है तो वह उसी विषय के लिए योग्य होगा, जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है.

पढ़ें:Vidhya Sambal Yojana : सरकारी स्कूलों में विद्या संबल योजना के तहत रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त शिक्षकों के आवेदन कल से, 5 दिन कर सकेंगे आवेदन

इसके अलावा अध्यापक लेवल वन और 2 के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों को रीट परीक्षा उतीर्ण की बाध्यता भी नहीं रखी गई है. वहीं अध्यापक लेवल 2 अंग्रेजी और गणित विषय के लिए रीट की बाध्यता रखी गई है. आदेश के मुताबिक गेस्ट फैकल्टी के लिए निजी अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में दो अन्य वरिष्ठ शिक्षकों की कमेटी द्वारा विद्यालय स्तर पर ही की जाएगी. वरिष्ठ शिक्षकों के नहीं होने पर संबंधित सीबीईओ ब्लॉक के अन्य विद्यालय में से दो वरिष्ठ शिक्षकों का मनोनयन कर सकेंगे.

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