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जिला कलेक्टर ने बीकानेर में लगाई धारा 144... हिंदू धर्म यात्रा से पहले रैली, जुलूस पर रोक - Section 144 imposed in Bikaner

बीकानेर नगरीय सीमा में किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली और प्रदर्शन के आयोजन पर जिला प्रशासन ने प्रतिबंध लगा (Section 144 imposed in Bikaner) दिया है. बिना पूर्व अनुमति के इस तरह के कोई भी आयोजन अब आगामी आदेश तक नहीं किए जा सकेंगे. हालांकि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को लेकर विरोध के स्वर भी देखने को मिल रहे हैं.

Section 144 imposed in Bikaner
जिला कलेक्टर ने बीकानेर में लगाई धारा 144

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Published : Mar 29, 2022, 10:44 PM IST

Updated : Mar 30, 2022, 12:36 AM IST

बीकानेर. जिला मजिस्ट्रेट भगवती प्रसाद ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर बीकानेर शहर के नगरीय सीमा में बिना पूर्व अनुमति के रैली, जुलूस, प्रदर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया (Section 144 imposed in Bikaner) है. आदेश में साफ कहा गया है कि इस प्रकार के किसी भी आयोजन से पहले संबंधित थानाधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी और यदि इन प्रतिबंधात्मक आदेशों का कोई उल्लंघन करेगा तो उसे विधिक प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जा सकेगा.

जिला मजिस्ट्रेट ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर बीकानेर शहर के सीमा क्षेत्र में प्रमुख मार्गों, सड़कों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बिना प्रशासनिक अनुमति के रैली, जुलूस आयोजन को लेकर यातायात व कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताते हुए आदेश जारी किए हैं. जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों के बाद विरोध के स्वर भी सुनने को मिल रहे हैं. दरअसल, हिंदू जागरण मंच की ओर से शहर में धर्म यात्रा का आयोजन किया जाता है. जो शहर के एमएम ग्राउंड से जूनागढ़ तक रहती है. इस बार भी 2 अप्रेल को धर्म यात्रा के आयोजन को लेकर तैयारियां चल रही हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को धर्मयात्रा से जोड़कर बताया जा रहा है. हालांकि इस पूरे मामले पर हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों का कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है.

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Last Updated : Mar 30, 2022, 12:36 AM IST

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