बीकानेर. कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के बाद राज्य सरकार की ओर से महामारी अध्यादेश में दो बिंदु जोड़कर नए नियम बनाए गए हैं. बाजार में खरीदारी के लिए बढ़ती भीड़ के कारण संक्रमण के बचाव को लेकर सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं. बताया जा रहा है कि कोरोना से बचाव के लिए लूणकरणसर से विधायक सुमित गोदारा ने मुख्यमंत्री की VC में ये सुझाव दिया था.
राज्य सरकार की ओर से कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव को लेकर अब दुकानदारों को भी निर्देशित किया गया है. महामारी अध्यादेश में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने दो नए बिंदु जोड़े हैं. जिसके मुताबिक अब दुकानदारों को दुकान के बाहर 'मास्क पहनों और दो गज की दूरी' बनाए रखने का पोस्टर लगाना अनिवार्य होगा. इस आदेश की पालना अब हर दुकानदार को करनी होगी. जिससे लोगों में जागरूकता फैले.
यह भी पढ़ें.राज्यसभा 'रण': कांग्रेस विधायकों में आपसी मतभेद नहीं, दोनों प्रत्याशी जीतेंगे- टीएस सिंह देव
दरअसल, संक्रमण से बचाव को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से 10 मई को विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई थी, जिसमें बीकानेर के लूणकरणसर से विधायक सुमित गोदारा ने सबसे पहले यह सुझाव दिया था. सरकार ने हालांकि इस सुझाव को अमलीजामा पहनाने में देरी की, लेकिन फिर भी देर आए और दुरुस्त आए. उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है.