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राशन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ा तो नहीं मिलेगा राशन, अंतिम तिथि 10 दिसंबर तक बढ़ाई

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत आधार नंबर को राशन कार्ड से जोड़ने की अंतिम तिथि तक उपभोक्ताओं द्वारा राशन कार्ड को आधार नंबर से नहीं जोड़ने पर उन्हें राशन नहीं मिलेगा. राशन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ने की अंतिम तिथि को 10 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है.

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राशन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ा तो नहीं मिलेगा राशन

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Published : Dec 2, 2020, 4:01 AM IST

बीकानेर. वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत आधार नंबर को राशन कार्ड से जोड़ने की अंतिम तिथि को 10 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है. पूर्व में आधार कार्ड से सीडिंग का काम 30 नवंबर तक किया जाना था. मंगलवार को जिला रसद विभाग ने इसको लेकर सूचना जारी करते हुए आधार कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ने की बात कही है.

जिला रसद अधिकारी भागूराम महला ने बताया कि जिले में सभी ब्लॉक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एनएफएसए के पात्र उपभोक्ताओं के राशन कार्ड में अंकित सदस्यों के आधार नंबर को जोड़ने का काम चल रहा है. महिला ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिसको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नियमित रूप से राशन प्राप्त होता है. वह अपने राशन कार्ड में अंकित सभी सदस्यों का आधार नंबर जुड़वा सकते हैं.

पढ़ें-'वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में आधार सीडिंग हुई 4 करोड़ से अधिक, दस दिन में पूरा होगा लक्ष्य'

उन्होंने बताया कि उपभोक्ता अपने राशन कार्ड और राशन कार्ड में अंकित परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर की फोटो कॉपी लेकर किसी भी ई-मित्र में जाकर सीडिंग कार्य आसानी से करवा सकता है. यदि किसी उपभोक्ता का राशन कार्ड में अंकित किसी परिवार के सदस्य का आधार नंबर नहीं लिया हुआ है, तो वह आधार केंद्र जाकर आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन करवाते हुए प्राप्त रसीद में अंकित ईआईडी की प्रति प्रस्तुत करके भी राशन कार्ड से जोड़ने का कार्य कर सकता है और जिन राशन कार्ड धारक का राशन कार्ड आधार लिंक नहीं होगा, उन्हें राशन नहीं मिलेगा.

पूरी तरह से निशुल्क सीडिंग का काम

जिला रसद अधिकारी ने बताया कि ई-मित्र संचालक उपभोक्ता द्वारा प्रपत्र प्रस्तुत करने पर आधार सीडिंग कार्य को निशुल्क करेंगे. यदि किसी ई-मित्र संचालक द्वारा उपभोक्ता से राशि वसूलने की शिकायत मिलती है. उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उन्होंने बताया कि यदि आधार सीडिंग कार्य में किसी भी उपभोक्ता को किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही हो, तो वह रसद कार्यालय व एसडीएम कार्यालय में संपर्क कर सकता है.

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