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बीकानेर : शिक्षा विभाग ने छात्रवृति योजनाओं की अंतिम तिथि आगे बढ़ाई - Education Director Saurabh Swamy

कोरोना के चलते पिछले डेढ़ साल से स्कूल बंद हैं. अब 1 सितंबर से कक्षा 9 से 12 तक की स्कूलों को खोलने के लिए राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं. इसी बीच छात्रवृति योजनाओं को लेकर भी शिक्षा विभाग ने अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी है.

छात्रवृति योजनाओं की अंतिम तिथि आगे बढ़ाई
छात्रवृति योजनाओं की अंतिम तिथि आगे बढ़ाई

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Published : Aug 16, 2021, 10:05 PM IST

बीकानेर.शिक्षा विभाग में सरकार की ओर से संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं को लेकर शैक्षिक सत्र 2021-22 में शाला दर्पण पोर्टल (Shala Darpan Portal) के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल (State School Scholarship Module) में पूर्व और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की ऑनलाइन आवेदन (online scholarship application) की तिथि को आगे बढ़ाया गया है.

शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी (Education Director Saurabh Swami) ने सोमवार को इसके लिए आदेश जारी करते हुए समस्त प्रकार की पूर्व मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन की तिथि को 15 सितंबर तक बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं.

शिक्षा निदेशक स्वामी ने प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालयों को पत्र जारी कर समस्त अधीनस्थ कार्यालय एवं संस्था प्रधानों को निर्देशित करने के लिए निर्देश दिए हैं. जारी आदेशों के मुताबिक विद्यालय स्तर पर पात्र विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को शाला प्रधान निश्चित समय में पूर्ण करें.

15 दिन में देनी होगी टीसी

शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने एक आदेश जारी कर कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को बिना किसी अस्थाई प्रवेश देने की पूर्व के निर्देशों के आधार पर सोमवार को नया परिपत्र जारी करते हुए निर्देश दिया है कि ऐसे विद्यार्थी जिन्हें अस्थाई प्रवेश दिया गया है, उनके एसआर नंबर आवंटित नहीं किए जाएंगे.

पढ़ें- कक्षा 9वीं से 12वीं में एडमिशन लेने की अब 31 अगस्त तक बढ़ी डेट

साथ ही उन विद्यार्थियों के लिए एनआईसी आईडी आवश्यक रूप से प्रवेश के लिए आवेदन पर अंकित करने के साथ ही टीसी मिलने के बाद ही स्थाई प्रवेश दिया जाएगा. निदेशक स्वामी ने जारी पत्र में संस्था प्रधानों को अस्थाई प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग और विद्यालय की ओर से संचालित शैक्षणिक कार्यक्रमों के साथ ही सभी प्रकार की परीक्षा और गतिविधियों में शामिल करने का निर्देश दिया है.

किसी भी विद्यार्थी की ओर से टीसी मांगने पर 15 दिवस में टीसी देना सुनिश्चित करने के साथ ही फीस वसूली उसी सत्र तक सीमित रखने के निर्देश दिए हैं.

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