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भीलवाड़ा में हेलमेट लगाने का नियम प्रभावी रूप से हुआ लागू, कलेक्ट्रेट परिसर में बिना Helmet के कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रवेश रहा वर्जित - rule of applying helmet was effectively implemented

भीलवाड़ा जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट के जिले में हेलमेट लगाने के आदेश को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन होने लग गए हैं. जहां भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट परिसर में बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट लगाए किसी कर्मचारी, अधिकारी और आमजन को प्रवेश नहीं दिया गया.

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Published : Nov 18, 2019, 1:03 PM IST

भीलवाड़ा. जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने शुक्रवार को जिले में हेलमेट लगाने के नियम प्रभावी रूप से लागू करने के जिले के समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए. जहां सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश करने वाले समस्त कर्मचारियों, अधिकारियों और आमजन को बिना हेलमेट लगाए प्रवेश नहीं दिया गया.

भीलवाड़ा में हेलमेट लगाने का नियम प्रभावी रूप से लागू

यहां तक कि जिस किसी कर्मचारी, अधिकारी और आमजन के पास हेलमेट नहीं था उसे अपने कार्य को छोड़ बैरंग वापस घर लौटना पड़ा. वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश करने वाले अतिरिक्त कलेक्टर हो चाहे एसपी सभी को सीट बेल्ट लगाकर ही प्रवेश करना पड़ा.

कलेक्ट्रेट गेट पर सुबह 9 बजे से जिला परिवहन अधिकारी वीरेंद्र सिंह राठौड़, भीलवाड़ा शहर यातायात प्रभारी विनोद और अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार जैन मौजूद हो गए. जिसके बाद यातायात कर्मियों द्वारा प्रत्येक वाहन चालक द्वारा हेलमेट लगाए जाने पर ही कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश दिया गया.

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इस मौके पर जिला परिवहन अधिकारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि जिले में हेलमेट लगाना अनिवार्यता का नियम लागू कर दिया है. जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट के निर्देश के बाद इस आदेश को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है. भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट परिसर में सोवार जो भी कर्मचारी, अधिकारी और आमजन प्रवेश कर रहा है उनको बिना हेलमेट लगाए प्रवेश नहीं दिया जा रहा है.

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत चालक और उसके पीछे बैठने वाले को हेलमेट लगाना अनिवार्य है. उसी के तहत आज प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी और आमजन को हेलमेट की जांच कर अगर हेलमेट लगाया हुआ है तो ही कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश दिया जा रहा है.

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