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लादूलाल पितलिया ने भाजपा प्रत्याशी का समर्थन किया तो चिकित्सा विभाग ने 15 दिन क्वॉरेंटाइन रहने का नोटिस थमा दिया

भीलवाड़ा के सहाड़ा से निर्दलीय नामांकन भरने और फिर वापस लेने वाले भाजपा के बागी लादूलाल पितलिया ने भाजपा प्रत्याशी रतनलाल जाट के समर्थन में प्रचार करने की बात कही है. लेकिन चिकित्सा विभाग ने पितलिया के आवास पर 15 दिन क्वॉरेंटाइन रहने का नोटिस चस्पा कर दिया है.

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Published : Apr 5, 2021, 4:34 PM IST

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लादूलाल पितलिया को क्वॉरेंटाइन नोटिस

भीलवाड़ा.सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से बागी होकर निर्दलीय नामांकन भरने और फिर वापस लेने वाले लादूलाल पितलिया पिछले कई दिनों से विवादों में हैं. कहा जा रहा है कि पितलिया के कई बिजनेस कर्नाटक में हैं और वहां भाजपा की सरकार है तो दबाव बनाकर उनसे नामांकन वापस करवाया गया. सोमवार को लादूलाल पितलिया ने भाजपा मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की मौजूदगी में भाजपा प्रत्याशी रतनलाल जाट के समर्थन में प्रचार करने की बात कही.

पढ़ें: गंगापुर से बैंगलुरू तक रगड़कर रख देंगे....बागी पितलिया की नामांकन वापसी को लेकर दो नेताओं के बीच AUDIO वायरल

इसी दौरान भीलवाड़ा जिले के नातड़ियास गांव में पितलिया के आवास पर चिकित्सा विभाग ने 15 दिन क्वॉरेंटाइन रहने का नोटिस चस्पा कर दिया. जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गयी है. नामांकन वापस लेने के चलते पहले से ही उनके समर्थकों में रोष था. पितलिया के आवास पर क्वॉरेंटाइन नोटिस लगाने के पीछ बताया जा रहा है कि उनका राजस्थान के बाहर अन्य प्रदेशों में व्यवसाय है. जहां से वापस आने के बाद पितलिया ने आरटीपीसीआर टेस्ट करवाकर नहीं आये. इसको लेकर रायपुर के ब्लॉक सीएमएचओ डॉ. भवानी सिंह ने नोटिस जारी किया है.

लादूलाल पितलिया को क्वॉरेंटाइन नोटिस

राज्य सरकार की अधिसूचना 4 अप्रैल के अनुसरण में राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1957 की धारा 2 प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोविड-19 संक्रमण के फैलने के उद्देश्य से जिले में राज्य से बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के अंदर करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है. जो व्यक्ति rt-pcr नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे गाइडलाइन अनुसार 15 दिन क्वॉरेंटाइन किया जाता है.

इसी के तहत लादूलाल पितलिया को क्वॉरेंटाइन किया गया है. पितलिया को 5 अप्रैल 2021 से 19 अप्रैल 2021 तक 15 दिन तक क्वॉरेंटाइन रहने के आदेश जारी किए हैं. अगर इस दौरान क्वॉरेंटाइन आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 189 के तहत अभियोग चला कर दंडात्मक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी.

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